कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तरफ बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा के कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को कल तक के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि जनरल बाजवा पाकिस्तान सेना प्रमुख के पद से 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्पष्ट रूप से सेना प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के लिए दिया गया सारांश और मंजूरी सही नहीं है।

इमरान खान ने तीन वर्षों के लिए बढ़ाया कार्यकाल
मिली जानकारी के अनुसार इसी वर्ष 19 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनरल बाजवा के कार्यकाल को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री कार्यलय द्वारा जारी किए गए अधिसूचना में कहा गया था कि ‘जनरल कमर जावेद बाजवा को वर्तमान कार्यकाल पूरा होने की तारीख से तीन साल के एक और कार्यकाल के लिए सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास ही यह शक्ति है कि वह सेना प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ा सके। वहीं, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अदालत को बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया था। साथ ही इसके लिए कैबिनेट ने सारांश को मंजूरी दी थीं।

25 कैबिनेट सदस्यों में से केवल 11 ने ही दी मंजूरी
जहां इस बात का पता चला है कि जिसके जवाब में पाकिस्तानी न्यायाधीश ने कहा कि कार्यकाल विस्तार को 25 कैबिनेट सदस्यों में से केवल 11 ने ही मंजूरी दी थीं। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रिमंडल के 14 सदस्यों ने अनुपलब्धता के कारण कोई राय नहीं दी। बता दें कि इसी साल 19 अगस्त को इमरान ने बाजवा के सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी थी। अगस्त में प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा को मौजूदा कार्यकाल पूरा होने की तारीख से तीन साल के लिए एक और कार्यकाल के लिए सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अधिसूचना में कहा गया था कि यह फैसला क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

Previous articleजीएसटी अधिकारियों ने 140 करोड़ रुपये की कर धोखाधड़ी से जुड़े रैकेट का किया खुलासा
Next articleइस बिल के पेश होने से दिल्ली निवासियों के घरों को वैध होने का रास्ता साफ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here