देश की सर्वोच्च अदालत से राफेल लड़ाकू विमान सौदे में मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं के द्वारा डील की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलें खारिज कर दी हैं।

केंद्र सरकार द्वारा हलफनामे में हुई भूल को किया स्वीकार
शीर्ष अदालत ने कहा है कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए या फिर किसी तरह की जांच की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हम इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि अभी इस मामले में एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा हलफनामे में हुई भूल को स्वीकार किया है।

राफेल डील को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष
राफेल लड़ाकू विमान सौदे मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण सहित अन्य लोगों की ओर से पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की गई थी। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की बेंच ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष हमेशा से राफेल डील को लेकर सरकार पर हमलावर रहा है।

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