दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज एक विदेशी महिला से रेप के आरोपी योगा इंस्ट्रक्टर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंकिता लाल ने पिछले 17 फरवरी को आरोपी अभिषेक सिंह को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। आज दिल्ली पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया विदेशी महिला यूक्रेन की रहनेवाली है। महिला की ओर से वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने इसके पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रेप की शिकार विदेशी महिला को सुरक्षा देने का निर्देश दिया था। महिला के मुताबिक उसके साथ योगा इंस्ट्रक्टर अभिषेक सिंह ने शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया है।

हाईकोर्ट ने अभिषेक सिंह के दर्ज एफआईआर में रेप की धारा जोड़ने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिषेक सिंह को आज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने एम्स अस्पताल को निर्देश दिया कि वो महिला के ब्रेस्ट कैंसर का मुफ्त इलाज करे। महिला के पास कैंसर के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हाईकोर्ट ने एम्स अस्पताल को निर्देश दिया था कि महिला के इलाज में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और अगर कोई दवा नहीं मिलती है तो उसका एम्स के निदेशक इंतजाम करें। आरोपी अभिषेक सिंह ने महिला को फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। आरोपी ने महिला को मैसेज भेजकर कहा था कि वह भारत के करीब सभी सेलेब्रिटी को योगा सिखाता है। उसने महिला को ठगने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ अपनी एक फर्जी फोटो महिला को भेजी है।

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