विश्व हिन्दू परिषद के नेता आलोक कुमार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में दिल्ली की निचली अदालत की ओर से एफआईआर दर्ज करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आलोक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। आलोक कुमार के खिलाफ अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में हर्ष मांदर ने एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दायर की थी।

हर्ष मांदर की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीस हजारी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ आलोक कुमार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आलोक कुमार के खिलाफ 2019 के जुलाई में गाजियाबाद के लाल कुंआ इलाके में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

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