राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के कृषि उपज मंडियों के व्यापारियों के हित में संवेदनशील फैसला करते हुए उनके बकाया मंडी शुल्क एवं अन्य राशि के प्रकरणों के निपटारे के लिए ब्याज माफी योजना-2019 लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस योजना के अनुसार, 30 सितम्बर, 2019 तक के बकाया मंडी शुल्क एवं अन्य राशि 31 मार्च, 2020 तक भुगतान करने पर व्यापारियों को मूल ब्याज राशि तथा विलम्ब शुल्क में 75 फीसद की छूट मिलेगी।

गौरतलब है कि प्रदेश में मंडी शुल्क एवं अन्य राशि के बकाया रहने की हालत में मंडी स्तर पर तथा न्यायालयों में मामले विचाराधीन रहते हैं। पिछले दिनों मंडी व्यापारियों ने सीएम से इस संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर ब्याज माफी योजना शुरू करने का अनुरोध किया था। जिस पर गहलोत ने इस बारे में प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

इस योजना का फायदा ऎसे व्यापारियों को भी मिलेगा जिन्होंने सम्पूर्ण मूल बकाया राशि या फिर इसका कुछ हिस्सा जमा करा दिया है, किन्तु उन पर ब्याज अथवा विलम्ब शुल्क अभी भी शेष है। हालांकि जिन बकायादारों से पूर्व में ब्याज समेत राशि की वसूली हो चुकी है, उन्हें ब्याज में छूट का फायदा नहीं मिल पाएगा। योजना का फायदा लेने के लिए बकायादारों को उनके द्वारा किसी भी न्यायिक स्तर पर दायर वाद एवं मामले वापस लेने होंगे।

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