भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय सुनाते हुए कहा कि नाबालिग अपराधियों को जेल या पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने साथ ही यह भी स्पष्ट कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) का अर्थ ‘मूकदर्शक’ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए आदेश में कहा, देश में सभी जेजेबी को किशोर न्याय (बच्चे की देखभाल व संरक्षण) अधिनियम, 2015 में दिए प्रावधानों के ‘अक्षरश: भावना’ का हर हाल में पालन करना चाहिए. साथ ही यह भी कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बने कानून का ‘कोई भी मजाक नहीं उड़ा सकता, कम से कम पुलिस तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती।

बच्चों के कथित शोषण के मुद्दे पर सुनवाई
इस मामले को लेकर जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने यह बात अनाथालयों में बच्चों के कथित शोषण के मुद्दे पर चल रही सुनवाई के दौरान तब कही, जब ऐसी दो घटनाओं के साथ ही उत्तर प्रदेश व दिल्ली में बच्चों को कथित तौर पर पुलिस हिरासत में रखकर ‘टार्चर’ करने के कई आरोप हालिया दिनों में मीडिया के जरिये सामने आने की तरफ पीठ का ध्यान दिलाया गया।

प्रावधानों में पूरी तरह स्पष्ट
अपना निर्णय सुनाते हुए पीठ ने आगे कहा कि, किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों में पूरी तरह स्पष्ट किया गया है कि कथित तौर पर कानून से छेड़छाड़ करने वाले बच्चे को पुलिस हिरासत या जेल में नहीं रखा जाएगा। एक बच्चे को जेजेबी के सामने पेश किया जाते ही तत्काल जमानत दिए जाने का नियम है। पीठ ने कहा, यदि जमानत नहीं दी जाती है, तो भी बच्चे को जेल या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता। उसे निगरानी गृह या सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। पीठ ने कहा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि जेजेबी का गठन मूकदर्शक बने रहने और मामला अपने पास आने पर ही आदेश पारित करने के लिए नहीं किया गया है। पीठ ने आगे कहा कि जेजेबी के संज्ञान में यदि किसी बच्चे को जेल या पुलिस हिरासत में बंद करने की बात आती है, तो वह उस पर कदम उठा सकता है।

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